अतिशेष शिक्षकों के लिए फिर आई मुशीबत, भोपाल से कहीं भी की जाएगी पोस्टिंग
अतिशेष शिक्षकों की मुसीबत कम नहीं हुई है। फिर से स्कूल शिक्षा विभाग का नया फरमान पहुंच गया है। स्थानांतरण के लिए अतिशेष शिक्षकों के भी शामिल होने का फरमान पहुंचा है। यदि आनलाइन आवेदन अतिशेष शिक्षक नहीं करते हैं तो भोपाल से इनकी कहीं भी पदस्थापना कर दी जाएगी। अतिशेष शिक्षकों की टेंशन फिर बढ़ गई है।

3 साल से अधिक समय से एक ही जगह पर पदस्थ लिपिकों की भी मांगी गई सूची
रीवा। स्कूल शिक्षा विभाग में भी शिक्षकों के स्थानंातरण के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 6 से 16 मई तक शिक्षक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसमें अतिशेष शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। आवेदन के बाद अतिशेष शिक्षकों के प्रशासकीय स्थानांतरण किए जाएंगे।
ज्ञात हो कि शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 में अतिशेष शिक्षकों को रिक्त पदों वाले स्कूलों में स्थानांतरित किया गया था। काउंसलिंग का आयोजन किया गया था। इसमें विज्ञान विषय के कई शिक्षकों के लिए रीवा जिला में पद ही शेष नहीं रह गए थे। पूरे प्रदेश में यही दिक्कतें थी। तब तो स्कूल शिक्षा विभाग ने किसी तरह की प्रशासनिक स्थानांतरण नहीं किए थे। परीक्षा के कारण प्रक्रिया को रोक दिया गया था। अब फिर से अतिशेष शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आदेश जारी किया गया है। अतिशेष शिक्षकों को स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के तहत अनिवार्य रूप से आनलाइन आवेदन के लिए आदेश जारी किया गया है। आयुक्त लोक शिक्षण ने आदेश में कहा है कि अतिशेष शिक्षकों को भी अनिवार्य रूप से इस प्रक्रिया में शामिल होना है। स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया के बाद स्थानांतरण नीति 2022 के अनुसार अतिशेष शिक्षकों के प्रशासकीय स्थानांतरण संबंधी कार्यवाही 20 मई से 30 मई के बीच में की जाएगी। इतना ही नहीं स्थानांतरण नीति में गंभीर बीमारी के आधार पर स्थानांतरण का प्रावधान रखा गया है। शिक्षकों को आनलाइन आवेदन के साथही गंभीर बीमारी से संबंधित जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र के आधार पर ही आवेदनों पर विचार किया जाएगा।
3 वर्ष से जमें लिपिकों को भी हटाने की तैयारी
स्थानांतरण नीति 2022 में जिला अंतर्गत विभिन्न कार्यलयों में 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत विशेष रूप से क्रय स्टोर, स्थापना शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य कालर्यालयों में पदस्थ करने के लिए प्रशासकीय स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव में संयुक्त संचालक को 9 मई तक उपलब्ध कराना होगा। संयुक्त संचालक एकजाई प्रस्ताव संचालनालय को 13 मई को विशेष वाहक से भेजेंगे।