नशीली कफ सिरफ की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा

नशीली कफ सिरप की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को कोर्ट ने 12-12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक एक लाख रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। यदि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करते हैं तो एक एक साल और कारावास की सजा भुगतनी होगी।

नशीली कफ सिरफ की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 12  साल की सजा
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हनुमना पुलिस ने नवंबर 2022 में सफेद रंग के बोलेरों में पकड़ी थी 800 सीसी कफ सिरप

कार में चार आरोपियों को भी पकड़ा था, इसी मामले मे कोर्ट ने सुनाई सजा

रीवा। पंचम अपर जिला न्यायाधीश अति. विशेष न्यायाधीश, एन. डी.पी.एस.एक्ट जिला रीवा (म.प्र.) की न्यायालय ने आरक्षी केन्द्र थाना हनुमना के अपराध क्र 613/2022 एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी अरमान मोहम्मद, सैफ अली, सरफराज अंसारी एवं आरिफ मोहम्मद को धारा 8,21,22 स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम एवं 5/13 ड्रग कंट्रोल एक्ट के मामले में 12-12 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया है। अर्थदण्ड की राशि न जमा करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगताये जाने का आदेश सुनाया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने किया।

अति. लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि 17 नवंबर 2022 को दोपहर 2 बजे थाना हनुमान को मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की बोलेरो वाहन क्र17 सीबी/2112 से अवैध नशीली कफ सिरफ की खेप उत्तर प्रदेश से हनुमना वार्डर से हनुमान थाना की सीमा में प्रवेश करेगी। थाना प्रभारी मऊगंज हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर के बताये स्थान बड़कुड़ा वार्डर तरफ रवाना हुए। एनएच 133 डीपी होटल के पास पुलिया पर घेराबंदी की गई। मुखबिर के बताए अनुसार संदेही वाहन को रोका गया। वाहन में चार लोग सवार थे। ड्राइचा सीट पर बैठा व्यक्ति अपना नाम सरफराज अंसारी बताया। उसके बगल में सैफ अली, पीछे की सीट पर अरमान मोहम्मद और आरिफ मोहम्मद बैठे थे। चारों संदेहियों की तलाशी कराई गई । बोलेरो की सबसे पीछे वाली सीट (डिक्की) में खाकी सात रंग के कार्टून मिले जिसमें नशीली आरनेक्स कफ सिरफ होना पाया गया। जांच में नशीली कफ सिरप का अवैध परिवहन एवं तस्करी करना पाया गया। कार्टून में 800 सीसी अवैध कफ सिरप बरामद हुई। स्थल गणना पंचनामा तैयार किया जाकर आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएसएक्ट एवं ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। मामले की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई पंचम अपर जिला न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय ने की। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने 14 अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य परीक्षित कराई गई। बचाव पक्ष ने भी अपने साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं प्रमाण तथा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रतिरक्षा साक्ष्य बचाव साक्षियों पर विधिवत विचारण करते हुए न्यायालय ने निष्कर्ष के आधार पर एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए सभी आरोपीगणों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं एक-एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि न जमा करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने का निर्णय पारित किया गया।