कोर्ट ने लूट के मामले में एक युवक को सुनाई 7 साल की सश्रम कारावास की सजा, 4 अभी फरार चल रहे
विवि थाना अंतर्गत एक रिटायर्ड आर्मी जवान से 10 साल पहले लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद 4 आरोपी फरार हो गए थे। वहीं एक पकड़ा गया था। पुलिस ने चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने आरोपी को सुनवाई के बाद 7 साल की सजा सुनाई है। वहीं 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

विवि थाना अंतर्गत जीईसी बैंक के पास 10 साल पहले लूट की वारदात को दिया था अंजाम
रीवा। जिला अभियोजक ने बताया कि भरत प्रसाद शुक्ला आर्मी रिटायर्ड हैं और कैलाशपुरी निवासी हैं। वह 12 अप्रैल 2016 को जीईसी एसबीआई से 3 लाख रुपए निकाले थे। एक दिन पहले 2 लाख निकाले थे। 30 हजार रुपए एटीएम से भी निकाले थे। यह सारी राशि वह स्कूल बैग में भर कर साइकिल से निकले। जैसे ही बैंक से निकले। दो युवक बाइक से उनके पास आए और बैग छींनकर भाग खड़े हुए। इसकी शिकायत तुरंत पीडि़त ने विवि थाना में दर्ज कराई थी। इस पूरी वारदात में 5 युवक शामिल थे। पुलिस ने दो युवकों को पकड़ लिया था। तीन पहले से ही फरार चल रहे थे। दो आरोपियों का कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ले जाते समय ही एक आरोपी इसमें भी भाग निकला। तब से वह फरार चल रहा है। इसके अलावा तीन आरोपी पहले से ही पकड़ से दूर थे। यह चारों आरोपी अनूपपुर जिला के हैं। अधिवक्ता ने बताया कि बृज किशोर और मकदूल नारायण कंजर विचारण के दौरान ही फारर हो गया था। इसमें एक बृज किशोर कंजर निवासी छतरपुर के खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाई है। अष्टम सत्र सत्र न्यायाधीश ने 7 साल की सश्रम सजा सुनाई है और 5 हजार रुपए का अर्थदड भी अधिरोपित किया गया है।