इंडियन काफी हाउस के एग्रीमेंट में बने गवाह की सेवाएं कलेक्टर ने कर दी समाप्त, जानिए क्या रही वजह
कलेक्ट्रेट में पदस्थ एक लिपिक की कलेक्टर ने सेवाएं समाप्त कर दी। लिपिक को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। परिवीक्षा अवधि खत्म करने के लिए उन्होंने कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग किया था। इसी मामले में उनकी कलेक्टर ने सेवाएं समाप्त कर दी। यह वही स्थापना बाबू हैं जिन्होंने इंडियन काफी हाउस को सिर्फ 5 हजार रुपए किराए पर किए गए एग्रीमेंट में गवाह बने थे।

परिवीक्षा अवधि खत्म करने के लिए फर्जी सीपीसीटी प्रमाण पत्र और स्कोर कार्ड लगाया था
जांच में पाई गई थी गड़ी, कलेक्टर ने इसके बाद की कार्रवाई
रीवा। कलेक्ट्रेट कार्यालय में सहायक ग्रेड तीन के पद पर पदस्थ अभिराम मिश्रा की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा है कि अभिराम मिश्रा ने अनुकंपा नियुक्ति के चार वर्ष आठ माह 20 दिन की सेवा अवधि पूर्ण होने के बाद भी कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) पास करने में असफल रहे। उनके द्वारा सीपीसीटी उत्तीर्ण करने का कूटरचित प्रमाण पत्र एवं स्कोर कार्ड प्रस्तुत किया गयाए जो कदाचार की श्रेणी में आता है। जिस पर कलेक्टर ने सामान्य प्रशासन विभाग के क्र/सी 3-12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 परिपत्र की कंडिका 6,5 एवं कार्यालयीन आदेश में उल्लेखित शर्त तीन के तहत अभिराम मिश्रा की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार शासकीय कन्या हाईस्कूल घोघर रीवा के प्राचार्य डॉ अम्बिकेश मिश्रा की मृत्यु तीन जून 2018 को हो जाने के कारण उनके पुत्र अभिराम मिश्रा को 25 नवम्बर 2020 को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर कलेक्ट्रेट कार्यालय में सहायक ग्रेड तीन के पद पर पदस्थ किया गया था। उनके नियुक्ति पत्र में इस शर्त का उल्लेख था कि नियुक्ति के तीन वर्ष के भीतर शासन द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है। अभिराम द्वारा सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए परिवीक्षा अवधि समाप्ति के लिए आवेदन दिया गया। परिवीक्षा अवधि समाप्ति के लिए गठित समिति द्वारा इस पर कार्यवाही की गई। जिसमें अभिराम का सीपीसीटी प्रमाण पत्र सीपीसीटी की वेबसाइट से सत्यापित नहीं पाया गया। अभिराम से पुनरू स्वप्रमाणित सीपीसीटी उत्तीर्ण होने के संबंध में प्रमाण पत्र की मांग की गई। उनके द्वारा पुनरू स्वप्रमाणित सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रमाण पत्र का पुनरू वेबसाइट से सत्यापन नहीं पाया गया और संदेह होने पर इसे एमपीएसईडीसी स्टेट आई सेंटर भोपाल भेजा गया। एमपीएसईडीसी द्वारा प्रेषित पत्र में श्री मिश्रा द्वारा प्रस्तुत सीपीसीटी प्रमाण पत्र में त्रुटि पाई गई। श्री मिश्रा को चार वर्ष से भी अधिक की सेवा पूर्ण होने के बाद भी सीपीसीटी स्कोर कार्ड पर अनुत्तीर्ण अंक को कूटरचित तरीके से उत्तीर्ण अंकित कर स्वप्रमाणित प्रस्तुत करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। श्री मिश्रा द्वारा प्रस्तुत उत्तर को संतोषजनक नहीं पाया गया जिसके कारण उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।