रीवा में जमीन का बड़ा खेल, 11 साल पहले मरे भूमि स्वामी की जमीन भूमाफियों ने बेची, ईओडब्लू ने दर्ज किया मामला

रीवा में जमीन का खेल नहीं रुक रहा। एक नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 11 साल पहले जो व्यक्ति मर गया था। उसी की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच दिया गया। ईओडब्लू ने मामले की शिकायत पर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है।

रीवा में जमीन का बड़ा खेल, 11 साल पहले मरे भूमि स्वामी की जमीन भूमाफियों ने बेची, ईओडब्लू ने दर्ज किया मामला
File photo

नए बस स्टैण्ड के पास थी 30 एक जमीन, इसमें से 5 एकड़ फर्जी तरीके से बेच दी गई
रीवा। शहर के नए बस स्टैंड के पास स्थित 30 एकड़ भूमि में से भू-माफियाओं ने करीब 50 करोड़ की 5 एकड़ भूमि मृत व्यक्ति के फर्जी अभिलेख तैयार कर बेच डाली, जिनके विरुद्ध ईओडब्ल्यु (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ) रीवा ने प्रकरण पंजीबद्ध किया  है।
शिकायतकर्ता माण्डवी सिंह एवं शिवेन्द्र विक्रम सिंह ने ईओडब्ल्यु में दिग्विजय सिंह निवासी ग्राम डिली गिरधर तहसील मिल्कीपुर जिला अयोध्या (उप्र) शिकायत दर्ज करवाई थी उनके पिता स्व. शिवाजी सिंह द्वारा ग्राम रतहरा तहसील हुजूर जिला रीवा में वर्ष 1972 में 30 एकड़ जमीन क्रय की गई थी। वर्ष 2014 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात दिग्विजय सिंह पिता रामअवध सिंह निवासी ग्राम डिली द्वारा अन्य लोगों के साथ षडय़ंत्र कर फर्जी अभिलेख तैयार कर भूमि बेची जा रही है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ प्राप्त शिकायत के सत्यापन पर पाया गया कि शिकायतकर्ता के पिता स्व. शिवाजी सिंह निवासी डढियामई मैनपुरी (उप्र) द्वारा ग्राम रतहरा तहसील हुजूर जिला रीवा में स्थित आराजी नं. 38.40.41.42 कुल रकबा 30 एकड़ को रजिस्ट्री के माध्यम से दिनांक 21-04-1972 को क्रय किया गया था। शिकायतकर्ता के पिता स्व. शिवाजी सिंह की मृत्यु 11 जनवरी 2014 को हो चुकी है। मृत्यु के पश्चात रीवा निवासी राजेन्द्र सिंह राज व अन्य लोगों ने मिलकर षडयंत्रपूर्वक भूमि हड़पने हेतु दिग्विजय सिंह द्वारा स्व. शिवाजी के नाम फर्जी दस्तावेज बनवाकर स्व. शिवाजी सिंह के नाम पर ग्राम रतहरा स्थित 30 एकड़ भूमि का फर्जी मालिकाना प्राप्त कर वर्ष 2014 से 2024 तक कई व्यक्तियों को बेइमानीपूर्वक विक्रय किया गया। शिकायत सत्यापन के पश्चात दिग्विजय सिंह पिता रामअवध सिंह, राजेन्द्र सिंह राज निवासी गुढ़ चौराहा रीवा व अन्य संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध धारा 120 बी, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि के अंतर्गत नियमित अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यु द्वारा प्रेस नोट के माध्यम से बताया गया कि यदि इसी प्रकार की अन्य शिकायतें हो तो ईओडब्ल्यु रीवा द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाएगी।