बड़ा बदलाव: देश में अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब, दिवाली के पहले फूटे पटाखे

दिवाली के पहले भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसे पूरा देश ही झूम उठा है। जीएसटी टैक्स के भारी भरकम बोझ के तले दबी जनता और कारोबारियों केा बड़ी राहत दी गई है। अब देश में सिर्फ दो तरह के स्लैब ही रहेंगे। जो पहले 12 और 28 फीसदी वाले स्लैब थे। उन्हें घटाकर 5 और 18 फीसदी तक कर दिया है। कई चीजों पर टैक्स स्लैब जीरो कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बदलाव कर देशवासियों की समय से पहले ही दिवाली मनवा दी है।

बड़ा बदलाव: देश में अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब, दिवाली के पहले फूटे पटाखे

12 और 18 फीसदी वाले टैक्स स्लैब को 5 फीसदी कर दिया गया

भारतीय ब्रेड्स पर जीएसटी शून्य कर दिय गया है

सीमेंट पर 28 फीसदी लगने वाली जीएसटी को 18 फीसदी कर दिया

Delhi। भारी भरकम जीएसटी स्लैब से पूरा देश और देशवासी परेशान थे। अब जाकर सभी को राहत मिली है। पीएम ने वायदा किया था कि इससे मुक्ति दिलाएंगे। वायदे के अनुसार ऐसा ही हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी टैक्स स्लैब को हटा कर सिर्फ दो कर दिए हैं। अब देश में 5 और 18 फीसदी के ही टैक्स स्लैब होंगे। इस पर फैसला जीएसटी परिषद में लिया गया है। 

यह चीजें होंगी सस्ती

रोजमर्रा की चीजों पर 5 फीसदी जीएसटी

नए स्लैब में रोजमर्रा की चीजों पर लगने वाली जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इससे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम, किचन वेयर, टेबिल वेयर सस्ती हो जाएंगी। 

कापी किताबें

पढ़ाई की चीजों पर सरकार 12 फीसदी तक टैक्स लगा रही थी। उसे जीरो कर दिया गया है। अब नक्शा, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयान्सव, पेस्टल, कापी किताबें सस्ती होंगी।

कार और बाइक, एसी फ्रीज सस्ते होंगे

एयर कंडीशन, 32 इंच से बड़ी टीवी, डिशवासिंग मशीनें, छोटी कारें, 350 सीसी या कम की मोटरसाइकिलों पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। पहले जीएसटी 28 फीसदी लगता था। इसमें 10 फीसदी की कमी की गई है। 

बीड़ी-सिगरेट, पान मसाला महंगा होगा

सरकार ने कोल ड्रिक्स और पान मसाला, बीड़ी सिगरेट पर जीएसटी बढ़ा दी है। पहले कोल्ड ड्रिंक्स पर जीएसटी 28 फीसदी था। उसे बढ़ाकर 40 फीसदी तक कर दिया गया है। इसी तरह पान मसाला, गुटखा सिगरेट पर भी जीएसटी बढ़ा दिया गया है। इसे भी 40 फीसदी तक कर दिया गया है। इसके कारण इनके दाम बढ़ जाएंगे। 

स्वास्थ्य उपकरण, इश्योरेंस सस्ते

स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी राहत दी गई है। हेल्थ और लाइफ इश्योंरेंस पर लगने वाला 18 फीसदी जीएसटी को जीरो कर दिया गया है। इसी तह उपकरणों पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड आक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट व रिएजेंट्स, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, चश्मा व अन्य चीजें सस्ती हो जाएंगी। 

कृषि क्षेत्र को भी राहत

जीएसटी परिषद में कृषि क्षेत्र को भी राहत दी गई है। पहले ट्रैक्टर टायर व पुर्जों पर 18 फीसदी टैक्स लगता था। इसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इसीत हर टै्रक्टर, बायो पेस्टीसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम व स्प्रिंकलर, कृषि, बागवानी, वन मशीनरी, जुताई, बुआई और कटाई आदि के उपकरणों पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है।