प्राथमिक शिक्षकों को यदि नौकरी बचानी है तो करना होगा यह काम,, वर्ना हो जाएंगे बाहर, पहुंचा फरमान

स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए नई अनिवार्यता तय कर दी गई है। अब इन बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करना होगा। इसके बाद ही इनकी नियुक्ति आगे जारी रखी जाएगी। वर्ना नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा।

प्राथमिक शिक्षकों को यदि नौकरी बचानी है तो करना होगा यह काम,, वर्ना हो जाएंगे बाहर, पहुंचा फरमान
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सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के अनुक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

रीवा। प्राथमिक शिक्षकों की परेशानियां बढऩे वाली है। लोक शिक्षण संचालनालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य कर दिया है। यह अनिवार्यता उन सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए है जो बीएड योग्यताधारी है और 10 अगस्त 2023 के बाद अथवा पहले नियुक्त हुए हैं। इन सभी प्राथमिक शिक्षकों को एनआईओएस के माध्यम से ब्रिज कोर्स में शामिल किया जाएगा। इसके बाद ही इनकी सेवाएं नियमित रखी जाएंगी। यदि प्राथमिक शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स नहीं किया तो उनकी सेवाओं पर भी संकट खड़ा हो सकता है। इस नियम में अनुकंपा नियुक्तिधारियों को भी शामिल किया गया है। उन्हें भी ब्रिज कोर्स करना होगा। 

सभी बीएड योग्यताधारियों की मांगी गई है जानकारी

लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियेां को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि जिन्हें ब्रिज कोर्स में शामिल होना है। उनकी जानकारी एनआईओएस ने मांगी है। इसमें जिला, ब्लाक, यूनिक आईडी, आईएफएमआईएस आईडी, नाम, पता, पद , यूडाइस कोड, आधार, बर्थ डेट, आधार नंबर सहित सभी जानकारियां तलब की गई है। 

विकासखंड स्तर पर जानकारी जुटाने के निर्देश

सभी बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। इसमे ंनिर्देशित किया गया है जो प्राथमिक शिक्षक बीएड योग्यताधारी है उन्हें सूचना पत्र के माध्यम से यह बताएं कि उनकी नियुक्ति ब्रिज कोर्स के बाद ही आगे यथावत रखी जाएगी। सभी प्राथमिक शिक्षकों को विकासखंड पर तलब कर  उनसे प्रपत्र में सारी जानकारियां भरवानी होगी। साथ ही सारे दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। इसके बाद यह सारी जानकारी और रिकार्ड की जांच कराई जाएगी। विकासखंड स्तर पर गठित टीम जांच करेगी। फिर बीईओ डीईओ को सूची उपलब्ध कराएंगे।