मऊगंज कलेक्टर की दो बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप, अवैध उत्खनन पर पहली बार लगा इतना जुर्माना
मऊगंज कलेक्टर की दो बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। अवैध उत्खनन पर कलेक्टर ने अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया है। 10 करोड़ से अधिक की पेनाल्टी लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ गेहूं के परिवहन में लापरवाही पर ठेका कंपनी पर जुर्माना ठोक दिया है।

कलेक्टर मऊगंज ने अवैध उत्खनन पर लगाया 10.08 करोड़ का जुर्माना
रीवा। कलेक्टर मऊगंज ने अवैध उत्खनन करने पर कृष्ण कुमार सिंह निवासी ग्राम नेंगुड़ा जिला सीधी पर 10 करोड़ 8 लाख एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण नियम 2022 के प्रावधानों के तहत की गई है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कृष्ण कुमार सिंह को ग्राम हर्रहा में एक हेक्टेयर क्षेत्र में पत्थर उत्खनन की लीज दी गई है। इस खदान का एसडीएम, नायब तहसीलदार द्वारा निरीक्षण करके जाँच करने पर खदान में गंभीर अनियमितता पाई गई। खदान की फेंसिंग नहीं की गई। कहीं पर भी खदान में सूचना बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। लीज धारक द्वारा स्वीकृत खसरा नम्बर के बाहर जाकर कदुआमन बांध के डूब क्षेत्र में उत्खनन किया गया जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। निरीक्षण के समय खदान के पास 67 हजार 200 घन मीटर क्षेत्र में अवैध उत्खनन पाया गया। जिसके कारण जुर्माने की कार्यवाही की गई है। जुर्माने की राशि 15 दिन की समय सीमा में जमा न कराने पर प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी.
परिवहनकर्ता पर लगाया 83 हजार का जुर्माना
कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन ने समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेंहू के परिवहन में लापरवाही बरतने पर परिवहनकर्ता पर 83270 रुपए का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर ने परिवहनकर्ता मेसर्स माँ दुर्गा ट्रांसपोर्ट कंपनी पर यह जुर्माना लगाया है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार सहकारी समितियों में 8 हजार 327 क्विंटल गेंहू परिवहन के लिए शेष है। गेंहू के परिवहन में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया। लेकिन ट्रांसपोर्टर द्वारा सात दिन की समय सीमा में गेंहू का परिवहन नहीं किया गया है। परिवहन अनुबंध की शर्तों के अनुसार परिवहनकर्ता पर 83270 रुपए के जुर्माने की कार्यवाही की गई है। जुर्माने की राशि तीन दिन में चालान के माध्यम से जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।