अवैध उत्खनन करने वाले पर 1 करोड़ 50 लाख का जुर्माना
अवैध उत्खनन के खिलाफ कलेक्टर मऊगंज ने बड़ी कार्रवाई की है। गोपला गांव तहसील हनुमना में फर्शी पत्थर उत्खनन की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। जांच में शिकायत सही पाई गई थी। अवैध उत्खनन के मामले में कलेक्टर ने 1 करोड़ 50 लाख का जुर्माना लगाया है। यह राशि तत्काल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
मऊगंज कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई
रीवा। कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन ने अवैध उत्खनन तथा परिवहन करने वाले सुशील कुमार पटेल निवासी ग्राम गोपला पर एक करोड़ 50 लाख 16 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि तत्काल जमा न करने पर इसकी दोगुनी राशि की वसूली की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर ने बताया कि ग्राम गोपला तहसील हनुमना में खसरा नम्बर 601/1 में अवैध फर्शी पत्थर उत्खनन की शिकायत मिली थी। शिकायत की ग्राम पंचायत के सरपंच तथा अन्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में जाँच कराई गई। जाँच में 8550 घन मीटर पत्थर का उत्खनन पाया गया। मौके पर 4000 घन मीटर मलवा तथा 16 घन मीटर फर्शी पत्थर लावारिस पाया गया। फर्शी पत्थर के अवैध उत्खनन तथा परिवहन का प्रकरण दर्ज करके मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई। आरोपी सुशील कुमार पटेल पर पत्थर उत्खनन की खनिज रायल्टी की 15 गुना राशि तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि का आकलन कर एक करोड़ 50 लाख 16 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।