स्वतंत्रता दिवस पर 18 बंदियों को मिलेगी जेल की चहार दिवारी से आजादी, 1 की रिहाई में जुर्माना की राशि की अड़चन
इस आजादी जेल में बंद 18 बंदियों को भी आजादी मिलेगी। इनमें 18 पुरुष और 1 महिला बंदी शामिल है। वैसे तो 19 बंदियों को जेल से आजादी मिलनी थी। इसकी स्वीकृति भी मिल गई थी लेकिन एक बंदी के जुर्माने की राशि जमा नहीं हुई। इसके कारण उसे आजादी नहीं मिल पाएगी।

जिला स्तरीय समिति के पास भेजा गया था आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों की रिहाई का प्रस्ताव
18 को रिहा करने की मिली राज्य शासन से अनुमति, 1 अभी जेल में ही रहेगा
रीवा। राज्य सरकार ने रीवा केन्द्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 18 बंदियों को सजा में माफी दी है। इन्हें 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर रिहा किया जाएगा। इस संबंध में जेल अधीक्षक एसके उपाध्याय ने बताया कि शासन द्वारा बनाए गए नियमों के अनुक्रम में केन्द्रीय जेल रीवा के अच्छे आचरण वाले बंदियों की रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखा गया था। समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन से 18 पुरूष बंदियों और एक महिला बंदी को रिहा किए जाने का आदेश प्राप्त हुआ है। रिहाई के लिए पात्र 19 बंदियों में से एक बंदी के जुर्माने की राशि अभी तक जमा नहीं हुई है। जुर्माने की राशि 15 अगस्त तक जमा न होने पर रिहाई के लिए पात्र 18 बंदियों को जेल से रिहा किया जाएगा। सजा में छूट का लाभ देते हुए रीवा, सीधी, सिंगरौली तथा उमरिया जिले के दो-दो, अनूपपुर जिले के एक और शहडोल जिले के 9 बंदियों को स्वतंत्रता दिवस पर जेल से रिहा किया जाएगा। सभी बंदियों की रिहाई के संबंध में उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है।
इन बंदियों को खुले हवा में सांस लेने को मिलेगा
- मुन्ना साहू पिता दीनबंधु निवासी अल्हवा थाना हनुमना जिला रीवा
- पप्पू उर्फ माधव पिता केमला वासुदेव निवासी बटुरा थाना अमलई जिला शहडोल
- भानू वासुदेव पिता मंगल वासुदेव निवासी बटुरा थाना अमलई जिला शहडोल
- राजा विश्वकर्मा पिता देवदत्त विश्वकर्मा निवासी बम्हनी थाना चुरहट जिला सीधी
- सचिन नामदेव उर्फ ईलू पिता विष्णु प्रसाद नामदेव निवासी विकास नगर थाना कोतमा जिला अनूपपुर
- कल्याण सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पिता डोमारू सिंह निवासी देवरी नम्बर एक छपरा टोला थाना बुढ़ार जिला शहडोल
- सिन्टू बैगा पिता स्वर्गीय रामनाथ बैगा निवासी कन्ना बहरा थाना पाली जिला उमरिया
- शैलेन्द्र सिंह उर्फ शेलू पिता नरेन्द्र सिंह निवासी रामनई थाना रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा
- रविशंकर उर्फ रवि पिता केशव प्रसाद निवासी विक्रमपुर थाना बुढ़ार जिला शहडोल
- रामाधीन साकेत पिता शेषमणि साकेत निवासी रेही थाना जियावन जिला सिंगरौली
- शिवदयाल सिंह गोंड पिता चौखेलाल सिंह गोंड निवासी सलदा थाना गोहपारू जिला शहडोल
- कतकू पाव पिता ठेपाली पाव निवासी कर्रावन थाना जैतपुर जिला शहडोल
- शंकर सिंह पिता प्रताप सिंह गोंड निवासी टिकुरा पठारी थाना उमरिया जिला उमरिया
- भारत सिंह गोंड पिता ताल्हन उर्फ तल्हन सिंह निवासी बदौड़ी थाना जैतपुर जिला शहडोल
- हरिदीन पिता ताल्हन उर्फ तल्हन सिंह गोंड निवासी बदौड़ी थाना जैतपुर जिला शहडोल
- सुरेश यादव पिता जगमोहन यादव पड़रिया थाना कोतवाली जिला सीधी
- हिरिया बाई पति मोतीलाल बंजारा निवासी सिलपरी थाना जयसिंह नगर जिला शहडोल
- जागेश्वर प्रसाद साहू पिता स्वर्गीय बीरबल साहू निवासी खुटार थाना बैढऩ जिला सिंगरौली
इन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा
टहलू पाव उर्फ रामटहल पाव पिता गयादीन पाव निवासी न्यूटरी थाना जैतपुर जिला शहडोल को जुर्माने की राशि एक लाख रुपए नहीं जमा करने पर 15 अगस्त को आजीवन कारावास की सजा से रिहा कर जुर्माने की सजा के तौर पर दो वर्ष और जेल में रखा जाएगा।