निजी विद्यालय के खिलाफ कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, बिलाबांग पर ठोका 2 लाख का जुर्माना

निजी विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ कलेक्टर रीवा की कार्रवाई शुरू हो गई है। पहली गाज बिलाबांग हाई इंटरनेशनल स्कूल खैरा चोरहटा पर गिरी है। स्कूल प्रबंधन पर नियम विरुद्ध फीस वृद्धि करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

निजी विद्यालय के खिलाफ कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, बिलाबांग पर ठोका 2 लाख का जुर्माना
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नए शिक्षण सत्र में बिना अनुमति के प्रबंधन ने बढ़ा दी थी फीस
जांच में 11.54 फीसदी से 12.06 फीसदी तक की गई थी वृद्धि
रीवा। रीवा की प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लगातार पहुंच रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने 30 विद्यालयेांं की जांच कराई थी। इसमें स्कूल ड्रेस, पुस्तकें और फीस वृद्धि की जांच कराई गई थी। स्कूलों में जांच के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। जांच में बिलबांग हाई इंटरनेशनल स्कूल में मनमानी सामने आई थी। स्कूल प्रबंधन ने जिला स्तरीय कमेटी से बिना अनुमति लिए ही 10 फीसदी से अधिक फीस वृद्धि कर दी थी। जांच में यह अनियमितता पाई गई थी। चार सदस्यीय टीम ने जांच के बाद रिपोर्ट डीईओ को सौंपी।डीईओ ने जांच प्रतिवेदन तैयार कर कार्रवाई के लिए कलेक्टर के पास भेजा था। कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बिलाबांग स्कूल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही पूर्व सत्र 2024-25 की फीस को ही वर्ष 2025-26 के लिए यथावत रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जुर्माना की राशि 15 निों के अंदर आनलाइन जमा कर पावती जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा में जमा करने के निर्देश दिए हैं।
4 सदस्यीय टीम ने की थी जांच
बिलाबांग हाई इंटरनेशनल स्कूल की जांच 4 सदस्यीय टीम ने की थी। जांच में शिकायत सही पाई गई थी। जांच में पाया गया कि वर्ष 2025-25 में 11 प्रतिशत से 12.6 फीसदी तक वृद्धि करना पाया गया था। सत्र 2023-24एवं 2024-25 में परिवहन शुल्क जुड़ा नहीं था तथा शुल्क वृद्धि आटो एप्रूव था। सत्र 2025-26 में शुल्क वृद्धि 10 फीसदी से अधिक है, जो एप्रूव के लिए जिला कमेटी के एि फारवर्ड है जोअभी तक एप्रूव नहीं है। प्रतिवेदन के निष्कर्ष में लेख किया गया है कि सत्र 2025-26 में प्रस्तावित शुल्क 10 फीसदी से अधिक है। जिला स्तरीय कमेटी से एप्रूव नहीं है।
किन किन कक्षाओं में कितनी वृद्धि मिली
बिलाबांग स्कूल में कक्षा 1 से 4 तक 12.6 फीसदी, कक्षा 1 से 9 तक 12.22 फीसदी, कक्षा 9वीं से 12वीं तक 11.54 फीसदी तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक 11.54 फीसदी की वृद्धि का प्रस्ताव प्रबंधन ने पोर्टल पर अपलोड किया था। फीस वृद्धि किए जाने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने 16 अप्रैल 2025 को बिलाबांग स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया था। सुनवाई आ अवसर दिया थाा । इसका जवाब भी स्कूल प्रबंधन ने प्रस्तुत किया। जवाब का परीक्षण जिला स्तरीय कमेटी ने किया। इसमें भी फीस वृद्धि करना पाया गया।
बिलाबांग प्रबंधन को अब यह करना होगा
कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि बिलाबांग स्कूल प्रबंधन फीस संरचना हिंदी और अंग्रेजी भाषा में विद्यालयीन सूचना पटल एवं उसकी आधिकारिक बेवसाइट पर जनसामान्य के लिए सूचना प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा जो फीस तय की गई है उससे अधिक फीस प्रबंधन संग्रहीत नहीं करेगा। अभिभावकों से किसी भी नाम से कोई दान या फिर प्रति व्यक्ति फीस नहीं लेगा। इसके अलावा जो भी फीस स्कूल प्रबंधन ने वसूली है उसे 30 दिन के अंदर अभिभावकों को लौटानी होगी।