हाईकोर्ट ने सतना सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को सुनाई ऐसी अनोखी सजा कि सुनकर रह जाएंगे दंग, दो महीनो में करना होगा यह काम

सतना कोतवाली थाना प्रभारी को हाईकोर्ट में एक लापरवाही पर ऐसी सजा सुनाई कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। मप्र हाईकेार्ट ने नाबालिग से दुराचार के मामले में पीडि़ता को नोटिस तामील न कराने पर यह सजा दी गई है। कोर्ट ने दो महीनों में 1 हजार फलदार पौधे चित्रकूट क्षेत्र में लगाने की सजा दी है। सिर्फ पौधे ही नहीं लगाने होंगे। इसका प्रमाण भी कोर्ट में देना होगा। जीपीएस लोकेशन और फोटो कोर्ट में जमा करनी होगी।

हाईकोर्ट ने सतना सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को सुनाई ऐसी अनोखी सजा कि सुनकर रह जाएंगे दंग, दो महीनो में करना होगा यह काम
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जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की बेंच ने दी यह सजा

1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में लगाने होंगे 1 हजार पौधे, एक साल तक करनी होगी देखभाल

जबलपुर।  आपको बता दें कि यह पूरा मामला एक नोटिस तामील से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर वर्ष 2021 में सतना जिला के सभापुर थाना क्षेत्र में राम अवतार चौधरी नाम के आरोपी को नाबालिग से दुराचार के मामले में अक्टूबर 2023 में आजीवन करावास की सजा सुनाई गई थी। इसमें अरोपी ने अपील की थी। 30 सितंबर 2024 को पीडि़ता को नोटिस जारी किया गया था लेकिन समय पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली नोटिस तामील नहीं करा पाए। इसी मामले में हाईकोर्ट जबलपुर ने थाना प्रभारी सिटी कोतवाली रावेन्द्र द्विवेदी को यह अनोखी सजा दी है। इन्हें दो महीनों के अंदर 1 हजार पौधे चित्रकूट क्षेत्र में  लगाने होंगे। यह पौधे साधारण नहीं होंगे। सभी फलदार पौधे लगानें होंगे। इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि थाना प्रभारी जहां भी पौधे लगाएंगे। उनकी फोटो खीचेंगे। जीपीएस लोकेशन भी लेनी होगी। फोटो और जीपीएस लोकेशन का डाटा कोर्ट के सामने प्रस्तुत भी करना होगा। इन पौधों को लगाने के बाद एक साल तक इनकी देखभाल भी करने के आदेश दिए गए हैं।