झाबुआ के डिप्टी कलेक्टर ने की छात्रावास में लड़कियों से गंदी हरकत, एफआईआर केबाद हुए निलंबित
झाबुआ के डिप्टी कलेक्टर सुनील झा के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है।आदिवासी छात्रावास की बच्चियों के साथ अश्लील हरकत का आरोप लगा है।संभागायुक्त पवन शर्मा ने झा को निलंबित कर बुरहानपुर अटैच किया है।
इंदौर। आयुक्त इंदौर संभाग ने आदेश में कहा है कि कलेक्टर जिला झाबुआ ने अपने प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 4862 दिनांक 10 जुलाई 2023, के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर झाबुआ ने नवीन अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम झाबुआ में निरीक्षण के दौरान छात्राओं से अश्लील / अनुचित व्यवहार किया है। फलस्वरूप कलेक्टर झाबुआ ने सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर को
निलंबित किये जाने की अनुशंसा की है।उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर द्वारा प्रथम दृष्टया अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की गई है। अतः सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) के उपनियम (एक) (दो) व (तीन) एवं नियम 3(2) के विपरीत होने से श्री सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय कलेक्टोरेट, जिला बुरहानपुर में नियत किया जाता है। सूत्रों की मानें तो इसी मामले में डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।
इसलिए हुई एफआईआर
झाबुआ डिप्टी कलेक्टर सुनील झा पर हॉस्टल निरीक्षण के दौरान बच्चियों को बैड टच किए थे। इसे लेकर झाबुआ कोतवाली थाना में मामला दर्ज किया गया है । भादवा की,धारा 354 के साथ एससी एसटी एक्ट एवं पास्को एक्ट में भी मामला दर्ज किया गया है।